लेखिका : सबतिनी चटर्जी
कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों से चर्चा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि सभी पाबंदियां 15 अगस्त, 2021 तक लागू हो रहेंगी, लेकिन इसमें कुछ ढील दी गई है। इससे पहले 16 मई से 30 जुलाई, 2021 तक प्रतिबंध लगाया गया था।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक अधिसूचना जारी की। संबंधित आदेश के अनुसार शासकीय कार्यक्रमों में आंतरिक बैठने की क्षमता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। ऑटो जोखिम 50% का उपयोग करके बस टैक्सियों को संचालित करने की अनुमति है। सरकारी और निजी दोनों विभागों को आधी मैनपावर के साथ काम करने की छूट दी गई है। लोकल ट्रेन सेवा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल या कॉलेज खोलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सभी जिलों में प्रशासन को अधिकतम पठन और सामाजिक दूरी संबंधों से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।