वैवाहिक बलात्कार का जिज्ञासु मामला और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से बरी: यह क्या है?

न्यायालयीन प्रकरण

द्वारा : सत्यकी पॉल

हिन्दी अनुवाद : प्रतीक जे. चौरसिया

      हाल ही में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार के मामले में यह फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है कि कानूनी रूप से विवाहित पुरुष और महिला के बीच संभोग या वैवाहिक संबंध बनाए रखना बलात्कार नहीं है, भले ही वह बलपूर्वक या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो। यह निर्णय वास्तव में एक प्रतिगामी है; जिसमें पत्नी को न्यायालय द्वारा केवल पति की संपत्ति के रूप में माना जा रहा है; जो कि 497 I.P.C के decriminalization के जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के मामले में पांच-न्यायाधीशों की एससी बेंच द्वारा निर्णय के खिलाफ है।

यह हमें पहले प्रश्न पर लाता है: वैवाहिक बलात्कार क्या है?

      वैवाहिक बलात्कार का तात्पर्य पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी के पति या पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने से है। भारतीय न्यायशास्त्र में वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। हालाँकि, भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग बढ़ रही है। इस संदर्भ में, NHFS-4 सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 5.4% महिलाओं ने वैवाहिक बलात्कार का अनुभव किया।

दूसरा, आईपीसीमें रेप के क्या प्रावधान हैं?

      सी? आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: एक पुरुष को “बलात्कार” करने के लिए कहा जाता है, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है; जैसे: उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति से, लेकिन सहमति प्राप्त हुई है; क्योंकि उसे मृत्यु के भय में डालना, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन वह मानती है कि वह उसका पति है, विकृत दिमाग या नशा, सहमति के साथ या बिना, जब वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो। फिर भी, उसी धारा ने एक प्रतिरक्षा दी कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है (यह परिभाषा वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है)।

तीसरा, वे कौन से कारण हैं, जो भारत में वैवाहिक बलात्कार को लागू करते हैं?

      भारतीय संदर्भ में, पत्नियां आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर हैं, विवाह के प्रारंभिक चरण से लेकर आर्थिक स्वतंत्रता की कमी तक है। क्योंकि महिला लोगों की शादी ऐसे व्यक्तियों से की जाती है, जो एक अच्छी नौकरी में होते हैं। यह विवाह में असमानता की ओर ले जाता है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता पर हावी है कि महिलाओं को नौकरी की तलाश क्यों करनी चाहिए या कोई नौकरी क्यों करनी चाहिए? इस तरह की प्राथमिकताएं अक्सर असमानता को कायम रखती हैं, जो अक्सर वैवाहिक बलात्कार की ओर ले जाती है। जागरूकता का भी अभाव है, जिसमें महिलाओं को अक्सर यह एहसास भी नहीं होता है कि वे वैवाहिक बलात्कार की शिकार हैं, क्योंकि शादी में सहमति के बिना सेक्स को हल्के में लिया जाता है। ऐसी मानसिकता को वर्तमान समय के अनुरूप परिवर्तन या सुधार की भी आवश्यकता है।

चौथा, वे कौन से तर्क हैं, जो वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के पक्ष में हैं?

      वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण विवाहित महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है (अनुच्छेद 14 और 21 के तहत)। ऐसे में एक विवाहित महिला को अपने शरीर पर उतना ही अधिकार होना चाहिए, जितना कि एक अविवाहित महिला का। इस प्रकार, वैवाहिक बलात्कार के शिकार लोगों को उसी तरह के आघात से गुजरना पड़ता है; जैसे अजनबियों द्वारा बलात्कार के मामले में। अध्ययनों से पता चलता है कि बलात्कार पीड़ित, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, पीटीएसडी (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) से गुजरती है। यह भी घरेलू हिंसा का एक रूप है; पत्नी के खिलाफ यौन अपराध घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। बहरहाल, ऐसे प्रावधान मूल रूप से 497 I.P.C के गैर-अपराधीकरण के निर्णय के खिलाफ हैं (जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के मामले में पांच-न्यायाधीशों की एससी बेंच द्वारा)।

अंत में, वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के खिलाफ कौन से तर्क दिए गए हैं?

      वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे को अक्सर विवाह संस्था के लिए एक खतरे के रूप में माना जाता है, क्योंकि दोनों पति-पत्नी का एक-दूसरे पर दाम्पत्य अधिकार होता है। हालाँकि, एक संस्था के रूप में विवाह इस अवधि के दौरान विकसित हुआ। विवाह के नए रूप सामने आए; जैसे सहवास, लिव-इन, समान लिंग विवाह आदि; जहां व्यक्तिगत विकल्पों को प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि विवाह की संस्था अब प्रकृति में आदिम नहीं है, जहां व्यक्तिगत विकल्पों पर वैवाहिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई।

      इस संदर्भ में, मैं यह भी शामिल कर सकता हूं कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955) की धारा 19 विवाह में पति या पत्नी में से किसी एक को “वैवाहिक अधिकारों की बहाली” का कानूनी अधिकार देती है। लेकिन, पति या पत्नी के साथ यौन संबंध रखने के दाम्पत्य अधिकारों की मान्यता बलात्कार का लाइसेंस नहीं देती है। भारतीय संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों में कानून का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। बहरहाल, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून महिलाओं की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन अक्सर धारा 498ए की तरह इसका दुरुपयोग किया जाता है। अपराध को साबित करना भी एक चुनौती है। अंत में, मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी कानून का दुरुपयोग इसे लागू न करने का रक्षात्मक तर्क नहीं है। यह न्यायपालिका द्वारा व्यापक रूप से भारतीय महिलाओं के प्रति की गई एक बड़ी भूल होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *