08 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 11 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समाप्त हो गया था –
क्रम संख्या | स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों का नाम | सीटों की संख्या | सदस्य का नाम | सेवानिवृत्ति की तिथि |
अनंतपुर स्थानीय प्राधिकरण | 01 | पय्यावुला केशव (वांछित मतदाता सूची उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 04.06.2019 से रिक्त) | 11.08.2021 | |
कृष्णा स्थानीय प्राधिकरण | 01 | वेंकटेश्वर राव बुद्ध | 11.08.2021 | |
01 | यलमंचिलि वेंकट बाबू राजेन्द्र प्रसाद | 11.08.2021 | ||
पूर्वी गोदावरी स्थानीय प्राधिकरण | 01 | रेड्डी सुब्रह्मण्यम | 11.08.2021 | |
गुंटूर स्थानीय प्राधिकरण | 02 | अन्नाम सतीश प्रभाकर (वांछित मतदाता सूची उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 04.06.2019 से रिक्त) | 11.08.2021 | |
उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु | ||||
विजयनगरम स्थानीय प्राधिकरण | 01 | द्वारापुरेड्डी जगदीश्वर राव | 11.08.2021 | |
विशाखापत्तनम स्थानीय प्राधिकरण | 01 | बुद्ध नागा जगदेश्वर राव | 11.08.2021 | |
01 | चलपति राव पप्पला | 11.08.2021 | ||
चित्तूर स्थानीय प्राधिकरण ‘ | 01 | गली सरस्वती | 11.08.2021 | |
प्रकाशम स्थानीय प्राधिकरण | 01 | मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (वांछित मतदाता सूची उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 04.06.2019 से रिक्त) | 11.08.2021 |
2. 11 सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव 11.08.2021 तक नहीं कराए जा सके क्योंकि उस समय स्थानीय निकाय/निर्वाचक घटक मौजूद नहीं थे। आयोग ने पत्र दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के घटक की मौजूदगी, कार्य तथा उनकी प्रतिशतता के बारे में जानकारी मांगी थी। सीईओ, आंध्र प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2021 के माध्यम से सूचित किया था कि आंध्र प्रदेश में उपरोक्त (8) स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में, घटक स्थानीय निकायों के कामकाज का प्रतिशत 6.98 और 16 के बीच था और इसी स्थिति में मतदाताओं का प्रतिशत 17.75 और 27.50 के बीच था, क्योंकि इन 8 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव या तो लंबित थे या राज्य चुनाव आयोग, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित नहीं किए गए थे।
3. अब आंध्र प्रदेश के सीईओ के दिनांक 01.10.2021 के पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त 08 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में घटक स्थानीय निकायों के कामकाज और निर्वाचकों की प्रतिशतता 75 प्रतिशत से अधिक है।
4. स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के संबंध में, चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं कि यदि स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं के कम-से-कम 75 प्रतिशत निर्वाचक उपलब्ध हैं, तो विधान परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदाताओं को उपलब्ध माना जाता है। चुनाव आयोग के इन दिशा-निर्देशों को भारत के निर्वाचन आयोग बनाम शिवाजी और अन्य (एआईआर 1988 एस सी 61) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिली है।
5. आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अब आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उपर्युक्त 08 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है:-
क्रम संख्या | कार्यक्रम | तिथि और दिन |
1. | अधिसूचना जारी करना | 16 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) |
2. | नामांकन की अंतिम तिथि | 23 नवम्बर, 2021 (मंगलवार) |
3. | नामांकन पत्रों की जांच | 24 नवम्बर, 2021 (बुधवार) |
4. | उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 26 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार) |
5. | मतदान की तारीख | 10 दिसम्बर, 2021 (शुक्रवार) |
6. | मतदान का समय | सुबह 8:00 से शाम 4:00 बजे तक |
7. | मतों की गिनती | 14 दिसम्बर, 2021 (मंगलवार) |
8. | वह तिथि जिससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी | 16 दिसम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार) |
6. ईसीआई द्वारा पहले जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश और साथ ही ईसीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देश जो दिनांक 28.09.2021 को जारी प्रेस नोट के पैरा 06 में निहित है, लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जहां लागू हो, किया जाना है।
7. उक्त चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके लिए कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ देखें।
8. आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन हो सके।