टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ आम आदमी बनकर जीती उपभोक्ता हित की जंग
भारत के करोड़ों उपभोक्ताओं को वर्षों से चूना लगा रही कंपनियों के खिलाफ बरेली यूपी के राजेश चौधरी ने 18 दिसंबर 2021को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई )के चैयरमैन डॉ. पी डी बघेला के यहाँ कॉम्प्लेट
केस दाखिल किया।
1 फरवरी 2022 को मैंने ट्राई के चैयरमैन को रिमांडर पत्र भेजा। इसके बाद सबसे पहला फोन 7 फरवरी 2022 को एयरटेल कंपनी की तरफ से मुझे किया गया । एयरटेल अधिकारी ने मुझे इस मामले में आगे की पूरी लीगल कार्यवाही के बारे में पूछा मैंने पूरी कानूनी कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
इसके बाद 22 फरवरी को एयरटेल कंपनी की तरफ से मुझे ईमेल किया गया, जिसमें लिखा गया था कि हम जल्द 28 दिन का रिचार्ज वाऊचर खत्म करने वाले हैं, जल्द ही इस मामले में घोषणा की जाएगी।
मार्च में मेरे द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के कार्यालय में फोन करके बात की गई और मेरे द्वारा दाखिल केस पर की गई कार्यवाही की बात जाननी चाही। उन्होंने जल्द मेरे केस में डिसीजन लेने की बात कही।
यह मेरी शिकायत पत्र का ही नतीजा था, देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। अब देश की सभी कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज वाऊचर प्लान खत्म करके 30 दिन का कर दिया है।
मैंने इस बार भी आम आदमी के रूप में यह केस दाखिल किया था और यह लड़ाई जीती।
एडवोकेट राजेश चौधरी
एमकॉम, एम ए (मानव अधिकार), एलएलबी,
बरेली यूपी
मो 09719993399✍️
शिक्षा का उद्देश्य दुनिया को समझना नहीं बल्कि दुनिया को बदलना भी हैं।