इमरान हुसैन ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के पास लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर दिया जोर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले सात वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि विवादों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके-इमरान हुसैन
नई दिल्ली, 06 अप्रैल , 2022
दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग और दिल्ली सरकार के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोग के कामकाज की समीक्षा की।
इस बैठक में खाद्य-आपूर्ति आयुक्त और दिल्ली सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।। उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली सरकार ने विभाग के परफॉरमेंस के संबंध में मंत्री के समक्ष प्रस्तुति भी दी। इमरान हुसैन ने विभाग की प्रगति की समीक्षा की और राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के पास लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि सभी आयोग अब पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आयोग के पास लंबित मामलों की भी समीक्षा की और उपभोक्ता मामलों के विभाग को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव से एक उन्नत तंत्र विकसित करने को कहा जिसके माध्यम से नागरिकों द्वारा दायर किए गए मामलों की संख्या को कम किया जा सके। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और अधिक लोक अदालतें आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाने के लिए एक सुलभ तंत्र बनाने का निश्चय किया है । उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण और उनकी शिकायतों का निवारण, उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। । उपभोक्तालओं के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य एवं जिला आयोगों में कुल 35 स्वीकृत पदों में से 26 खाली पड़े पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें राज्य आयोग में तीन सदस्य और जिला आयोग में 23 सदस्यों की नियुक्ति की गई है ।
दिल्ली में कोई भी उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता आयोग का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार तय किया गया है कि 50 लाख रुपये तक के दावों वाले मामलों के लिए उपभोक्ता जिला आयोग से संपर्क कर सकता है। 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच के दावों के लिए, उपभोक्ता राज्य आयोग से संपर्क कर सकता है।
बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने कहा, “माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले सात वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि विवादों का जल्द से जल्द समाधान हो सके। दिल्ली ई-फाइलिंग के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करने वाले राज्यों में से एक है। इस पहल के शुरू होने के बाद से मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मैं उपभोक्ता मामलों के विभाग, दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपभोक्ता शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के लिए लगातार काम करते रहें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार उपभोक्ता मामले विभाग को उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ढांचागत सहायता प्रदान करने में हर संभव मदद करेगी।