सभी संबंधित पक्षों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी) 669/2021, डब्ल्यू.पी. (सी) 670/2021 और डब्ल्यू.पी. (सी) 817/2021 के संबंध में दिनांक 22.03.2022 को पारित आदेश के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जनता से कोई भी जमा – राशि लेनेपर रोक लगा दिया है।
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