प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु 10.00 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25.00 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है
वाराणसी। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तीन रोजगारपरक योजनाएं संचालित है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु रूपया 10.00 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम रूपया 25.00 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है, लिये गये ऋण के सापेक्ष सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह योजना पूर्णतः आनलाईन है, जिसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन कर सकता है।
उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम ऋण सीमा रूपये 10.00 लाख है, जिसमें पूँजीगत मद में वितरित ऋण पर लगने वाले व्याज को साधारण ब्याज से दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना भी आनलाईन है, जिसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना, जो
कुम्भकार/प्रजापति समाज/मिट्टी का कार्य करने वालों के लिये है, जिसमें अधिकतम ऋणसीमा रूपया 10.00 लाख तक है। जिसमें पूँजीगत मद में वितरित ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्राविधान है, जिसके आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय,एस-24/6-21-घ, टकटकपुर ताजपुर, वाराणसी अथवा मो0नं0- 9580503155 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।