लेखिका : सबतिनी चटर्जी, अनुवादक : प्रतीक जे. चौरसिया
हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल की जांच के लिए अपना पहला आयोग गठित करने का पहला कदम उठाया है, जो केंद्र पर दबाव बना सकती है। इजरायल की साइबर खुफिया एजेंसी एनएसओ ग्रुप ने फोन की गोपनीय जानकारी पर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य आयोग से जुड़े हैं। उम्मीद है कि आयोग सरकार और विपक्षी पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की गोपनीयता भंग करने की गहन जांच करेगी।
जांच आयोग अधिनियम, 1952 में कहा गया है कि सरकार द्वारा गठित एक आयोग शपथ ग्रहण के समय भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति की जांच कर सकता है और उचित साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड से कॉपी करने के आदेश, कोई अदालत द्वारा कर सकता है। आयोग के पास अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार के अधीन किसी भी कानून के तहत किसी भी विषय वस्तु का दावा करने की आवश्यकता है।
मूल रूप से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ऐसे आयोग बना सकती हैं, लेकिन राज्य सामग्री द्वारा सीमित हैं और उनके पास उन मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति भी है। इस मामले में पहली जांच का आदेश किसने दिया, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल राजनीतिक है, बल्कि कानून के तहत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि केंद्र सरकार पहले आयोग बनाती है, तो राज्य केंद्र की मंजूरी के बिना समानांतर में आयोग नहीं बना सकते हैं; लेकिन अगर कोई राज्य आयोग की नियुक्ति करता है, तो केंद्र उसी विषय पर दूसरे को नियुक्त कर सकता है, अगर जांच का दायरा दो या दो से अधिक राज्यों तक बढ़ाया जाए।
पेगासस मुद्दे पर एक समिति नियुक्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का कदम केंद्र को जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। उदाहरण के लिए, 2002 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने गोधरा ट्रेन जलने और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए तत्कालीन सेवानिवृत्त जस्टिस जीटी नानावती और एएच मेहता का एक आयोग गठित किया था। आयोग ने बाद में अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को एक संकेत दिया। 2004 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया। बनर्जी आयोग ने राज्य आयोग के विपरीत परिणामों की सूचना दी।
संबंधित 1952 अधिनियम, सूची 1ए, (संघ सूची), सूची 2 (राज्य सूची) और सूची 3 (समान सूची) की धारा 2 (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग 1 सभी दस्तावेज देखा जा सकता है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस जांच आयोग में अनुशासनात्मक और पुलिस की भागीदारी का उल्लेख किया है। हालांकि ये मुद्दे राज्य सरकार की सूची में हैं, कुछ मामलों में जांच मुख्य रूप से केंद्रीय सूची में है।
इन आयोगों के परिणाम विधायिका या संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनका गठन कैसे किया जाता है। पेगासस के मामले में, पश्चिम बंगाल सरकार ने लोकुर आयोग को इस अवधि के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छ: महीने का समय दिया है। सरकार सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। पेगासस जांच के हित में उचित समय के भीतर अदालत पर भरोसा किया जा सकता है।