हड़ताल का अधिकार और नया आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021

विधेयक

द्वारा : पंकज कुमार राठौर

हिंदी अनुवादक : प्रतीक जे. चौरसिया

                05 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पारित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं के रख-रखाव की मांग करता है; ताकि “राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके” और सरकार के स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका जा सके।

      विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है। विधेयक के प्रावधान केंद्र सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को “आवश्यक रक्षा सेवाओं” के रूप में घोषित करने और ऐसी सेवाओं में शामिल किसी भी औद्योगिक संस्थान या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी देते हैं।

      बहरहाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के कर्मचारियों को गारंटी दी कि उनकी सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। इसके अलावा, विधेयक तब तक प्रभावी नहीं होता; जब तक कि इसे केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है और यह केवल एक वर्ष के लिए कार्य करता है।

      ऐसे मामलों की संवैधानिकता को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत संसद, कानून द्वारा, सशस्त्र बलों के सदस्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव के लिए आरोपित बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है; ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखने हेतु उचित सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, सशस्त्र बलों और पुलिस के लिए, जहां अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है, यहां तक ​​​​कि एक संघ बनाने के मौलिक अधिकार को भी सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य विचारों के हित में अनुच्छेद 19 (4) के तहत बाधित किया जा सकता है।

      यह पहली बार नहीं है, जब सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश (और छत्तीसगढ़) सिविल सेवा नियम, 1965, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनों और हड़तालों पर रोक लगाता है और सक्षम अधिकारियों को अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में मानने का निर्देश देता है। इस नियम के तहत एक हड़ताल में “काम की पूर्ण या आंशिक समाप्ति”, एक कलम शामिल है – डाउन स्ट्राइक, ट्रैफिक जाम या ऐसी कोई भी गतिविधि; जिसके परिणामस्वरूप काम की समाप्ति या देरी हो। ऐसे नियमों के अनुरूप अन्य राज्यों में भी हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के समान प्रावधान हैं।

      निष्कर्ष में, यह देखा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत “हड़ताल का मौलिक अधिकार” नहीं है। इसलिए, किसी भी न्यायसंगत आधार पर हड़तालों को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अक्सर ऐसी हड़ताल एक हथियार के रूप में काम करती है; जिसका ज्यादातर दुरुपयोग होता है; जिसके परिणामस्वरूप अराजकता होती है। हालांकि, ओएफबी के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, भारत की संसद, जिसके पास सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को भी सीमित करने का अधिकार है, हड़ताल करने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से निषेध निर्दिष्ट करने के अपने अधिकार के भीतर है।

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