एनआरसी पंजीकरण के दो साल बाद भी असम अभी भी गतिरोध की स्थिति में

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

हिन्दी अनुवादक : प्रतीक जे. चौरसिया

      राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) ने असम के लोगों की नागरिक गरिमा को एक ऐसे मुश्किल प्रश्न पर पहुंचा दिया है, जहां उनके जीवन को लगातार मौत से लड़ा जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, 27.43 लाख लोगों के आधार नामांकन को निलंबित कर दिया गया है और सरकार द्वारा इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत तैयार एनआरसी की अंतिम मसौदा सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी। आरोप है कि असम में 3 करोड़ 30 लाख आवेदकों में से करीब 19 लाख 7 हजार निवासियों के नाम छूट गए हैं।

                अंतिम सूची जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर इसके सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी; लेकिन 12 अगस्त, 2019 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने अपील खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि एनआरसी के ठप होने से राज्य भर में 8.37 लाख से अधिक लोग अनिश्चितता की स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मसौदा जारी होने से पहले एकत्र किए गए 27,43,396 लोगों का बायोमेट्रिक विवरण अभी भी लंबित है।

      असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में कहा था कि 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश से भागे अधिकांश शरणार्थियों को सूची से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एनआरसी अधिकारियों ने नागरिकता के प्रमाण के रूप में उनके द्वारा जमा किए गए शरणार्थी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया। असम सरकार और केंद्र ने पहले आरोप लगाया था कि कई अपात्र व्यक्तियों के नाम भी एनआरसी की मसौदा सूची में शामिल किए गए थे।

      असम में कुल आबादी का लगभग 31 प्रतिशत मुस्लिम हैं। वे राज्य के 121 विधानसभाओं में से कम से कम 35 में निर्णायक समूह हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, “अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो दूसरे क्या करेंगे! लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या की समस्या का समाधान हो गया तो कई सामाजिक समस्याएं भी सुलझ जाएंगी।

      वरिष्ठ अधिवक्ता हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने कहा, “एनआरसी प्रक्रिया अपने उचित निष्कर्ष पर आ जानी चाहिए थी या निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी रहनी चाहिए थी। लेकिन इस पर रोक ने कई लोगों को आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया है, जबकि हजारों लोग राशन कार्ड और अन्य सरकारी लाभों से वंचित हो रहे हैं।

एनआरसी को लेकर आम जनता चिंतित है

      एनआरसी को लेकर चल रहे इस गतिरोध ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है, जो दिन पर दिन भयावह होता जा रहा है। एनआरसी से जुड़े बढ़ते आघात ने लोगों के दैनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 27.43 लाख लोगों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र किए, जिन्हें शुरू में 31 दिसंबर 2018 को प्रकाशित सूची से हटा दिया गया था। इनमें से 8.7 लाख लोगों को आठ महीने बाद प्रकाशित एनआरसी के मसौदे में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बाद नवंबर 2018 में बायोमेट्रिक्स एकत्र किए गए थे। एनआरसी में शामिल किए जाने के दावे की सुनवाई के दौरान उंगलियों के निशान, रेटिना स्कैन और अन्य विवरण एकत्र किए गए; ताकि पहचान की प्रक्रिया को गलत तरीके से नागरिक सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों को और अधिक सटीक बनाया जा सके। पूरी सूची जारी होने के कुछ हफ्ते पहले जनवरी में सुनवाई हुई थी।

केंद्र से मंजूरी का इंतजार कर रहे बायोमेट्रिक्स में देरी के कुछ कारण हैं

      भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अभी तक एनआरसी पर एक अधिसूचना जारी नहीं की है, जो सूची की वैधता पर सवाल उठाती है। ऐसे में समस्या और जटिल हो गई है। एनआरसी के राज्य समन्वयक हितेश देव गोस्वामी ने फरवरी 2020 में असम सरकार को 8.37 लाख लोगों के बायोमेट्रिक विवरण को सूची में वापस करने की सलाह दी।

      इस संबंध में राज्य के गृह और राजनीतिक विभागों ने कहा है और केंद्रीय विभागों ने एक साथ अपनी जिम्मेदारियों से परहेज किया है। गुवाहाटी में यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि “एनआरसी क्लाउड” की आधार संख्या तब तक जारी नहीं की जा सकती, जब तक कि यह आरजीआई की ओर से विभाग के माध्यम से अधिकारियों तक नहीं पहुंच जाती।

अस्वीकृति पर्ची की जटिलताएं

      आरजीआई की अधिसूचना के बिना, एनआरसी अधिकारी उन 19.06 लाख लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी नहीं कर सकते, जिन्हें रजिस्टर से हटा दिया गया है। इस तरह की पर्ची कई कारणों को रेखांकित करती है कि किसी व्यक्ति को सूची से बाहर क्यों किया जाता है।       मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, प्रत्येक बहिष्कृत व्यक्ति को पर्ची प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने से इनकार करने की पर्ची जारी की गई थी। ट्रिब्यूनल तब रजिस्टर में शामिल करने या बेहतर बहिष्करण के लिए उनके मामलों की सुनवाई करेंगे। डीएफ, डीवी और पीएफटी; उन लोगों को छोड़कर जिन्हें दोषपूर्ण या उचित दस्तावेज की कमी के कारण बाहर रखा गया था; “घोषित विदेशी”, “संदिग्ध मतदाता” और “ट्रिब्यूनल में लंबित” के सारांश शामिल हैं। इस तरह की जटिलताओं के लिए यह अभी भी एक चरम गतिरोध है।

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