प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ:
यह समझौता सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित और लागत प्रभावी जानकारी एवं खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन एवं सीमा शुल्क अपराधों की पहचान और जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा।
समझौते में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- सीमा शुल्क का सही मूल्यांकन, विशेष रूप से सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल देश के बारे में जानकारी;
- अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को की गई घोषणा (जैसे मूल प्रमाण पत्र, चालान आदि) के समर्थन में प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता;
- निम्नलिखित के अवैध आवागमन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध:
- हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और विस्फोटक उपकरण;
- कला और प्राचीन वस्तुएं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व की हैं;
- पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विषाक्त पदार्थ और अन्य पदार्थ;
- पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन माल;
- सीमा शुल्क कानून के खिलाफ सीमा शुल्क अपराध करने के लिए नियोजित नए साधन और तरीके।
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